7.74 लाख का प्रतिबंधित ONEREX सिरप बरामद, चांद मेडिकल का मालिक इसराइल अंसारी समेत 2 गिरफ्तार

May 27, 2023 22:54

नशा के लिए होता है इस्तेमाल, दुमका जिला में नहीं थम रहा यह अवैध कारोबार

दुमका।नशा के लिए इस्तेमाल में आने वाला प्रतिबंधित कफ सिरप दुमका जिले में धड़ल्ले बिक रहा है।कुछ माह पूर्व दुमका शहर और आसपास के क्षेत्र में प्रतिबंधित कफ सिरप बिक्री का मामला सामने आया था।पुलिस ने दुमका टाउन में ऐसे मामलों में इक्का-दुक्का कार्रवाई भी की थी पर नशे के सौदागरों पर बहुत फर्क नहीं पड़ा। कुछ दिनों के लिए प्रतिबंधित कफ सिरप की खुलेआम बिक्री जरूर थम गई पर जैसे ही मामला ठंडा हुआ, एक बार फिर से प्रतिबंधित कफ सिरप अलग-अलग नाम से पूरे जिले में बिक रही है।पुलिस यदा-कदा कार्रवाई भी करती है।ताजा कार्रवाई हंसडीहा थाना की पुलिस ने की है।कुछ दिनों पहले ही पुलिस अवर निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह को हंसडीहा का थानेदार बना कर भेजा गया है।हंसडीहा पुलिस को वहां प्रतिबंधित कफ सिरप कोरेक्स छिपा कर रखे जाने की गुप्त सूचना मिली। एसपी ने जरमुंडी एसडीपीओ शिवेंद्र के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया जिसमें हंसडीहा के थानेदार जितेंद्र कुमार सिंह और पुलिस सब-इंस्पेक्टर सचिन कुमार मिश्रा भी शामिल थे।पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जब हथगढ़ गांव में राजेश रंजन नाम के व्यक्ति के घर में छापा मारा तो 43 पेटी में रखा कुल 5160 की संख्या में प्रतिबंधित कफ सिरप ONEREX बरामद हुआ जिसकी कीमत 7.74 लाख बताई गई। पुलिस की जांच से पता चला कि प्रतिबंधित कफ सिरप हंसडीहा निवासी इसराइल अंसारी ने रखी थी।इसराइल अंसारी का हंसडीहा में चांद मेडिकल के नाम से दवा की दुकान है। पुलिस ने इसराइल अंसारी और राजेश रंजन दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

गोड्डा का है राजेश रंजन,अवैध कारोबार के लिंक का खुलासा होना बाकी

हथगढ़ में जिस राजेश रंजन के घर से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद हुआ,वह मूल रूप से गोड्डा के शास्त्रीनगर मुहल्ले के रहने वाला है।राजेश रंजन और इसराइल अंसारी के साथ और कौन लोग इस अवैध कारोबार में संलिप्त है,पुलिस यह पता लगाने में जुटी हुई है।जब दुमका टाउन में बड़ी मात्रा में अवैध कफ सिरप जब्त हुआ था तब इस अवैध कारोबार का तार पटना से जुड़ा हुआ पाया गया था।हंसडीहा में चल रहे इस अवैध कारोबार का लिंक कहां से है,यह खुलासा अभी पुलिस ने नहीं किया है।

NDPS- नारकोटिक्‍स ड्रग्‍स एंड साइकोट्रोपिक सब्‍सटेंस एक्‍ट में 1 से 20 वर्ष तक की सजा का है प्रावधान

7.74 लाख के प्रतिबंधित कफ सिरप बरामदगी मामले में पुलिस ने भारतीय दंड विधान की धारा 420/120(B), 272, 273, 414 और 34 के साथ ही NDPS एक्ट की धारा 8(c)/21(c) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।मारिजुआना के साथ पकड़े जाने पर नारकोटिक्‍स ड्रग्‍स एंड साइकोट्रोपिक सब्‍सटेंस एक्‍ट (NDPS) एक्ट की तहत कार्रवाई होती है। यह कानून गांजा, भांग आदि नशीले पदार्थों की तस्करी से संबंधित है। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को 1 से 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा होती है।

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